dc.contributor.author |
अग्रवाल, पुष्पेंद्र कुमार |
|
dc.date.accessioned |
2021-06-22T20:05:37Z |
|
dc.date.available |
2021-06-22T20:05:37Z |
|
dc.date.issued |
2015 |
|
dc.identifier.citation |
प्रवाहिनी अंक 22, 2015 |
en_US |
dc.identifier.uri |
http://117.252.14.250:8080/jspui/handle/123456789/6060 |
|
dc.description.abstract |
भारतीय संविधान के अनुसार देश में जल का उपयोग राज्यों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। संविधान के अंतर्गत किसी राज्य विशेष में आने वाले जल संसाधनों के संबंध में कानून बनाने का पुर्णाधिकार संबन्धित राज्य को प्रदान किया गया है। |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.publisher |
राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की |
en_US |
dc.subject |
जल प्रयोग |
en_US |
dc.subject |
जनमानस जलाधिकार |
en_US |
dc.subject |
जल क्षेत्र में सवैधानिक प्रावधान |
en_US |
dc.title |
जल क्षेत्र में संवैधानिक प्रावधान एवं जनमानस के जलाधिकार |
en_US |
dc.type |
Article |
en_US |